अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी के बाद हुई।

इमरान खान को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ था। पुलिस ने उन्हें शाम 5:30 बजे हिरासत में लिया और रात 9 बजे रिहा कर दिया।

इसके 2 दिन बाद, 12 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने इमरान के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस के अनुसार, वह भारतीय नागरिक नहीं हैं। इसी आधार पर उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

प्रदर्शन और हिरासत का मामला

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में लोग जुटे थे। इमरान खान के साथ लेखा वाशिंगटन और उनकी कजिन जायन मैरी खान भी वहां मौजूद थीं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था।

मुंबई पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान मुंबई में 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इमरान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 126(2), 189(2), 189(3) और 189(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में आदेश न मानना, गलत तरीके से रोकना और गैर-कानूनी जमावड़े से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इस मामले में पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता थे।

इमरान खान ने फिल्म 'जाने तू... या जाने ना' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वह जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मैडिसन शहर में हुआ था।

इमरान खान ने प्रदर्शन में क्या कहा

हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ने पुलिस वैन के भीतर से अपनी तस्वीर साझा की थी। इसके साथ उन्होंने लिखा था, “लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं।” उनकी बहन जायन ने वैन के अंदर का एक वीडियो भी बनाया।

वीडियो में जायन ने उनसे पूछा कि क्या वह कभी जेल गए हैं। इमरान ने जवाब दिया कि मौजूदा हालात को देखते हुए अब इसकी संभावना है। उनका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह “जय हिंद” के नारे लगाते दिखे।

प्रदर्शन के दौरान इमरान ने कहा कि उनकी कोई मांग नहीं है और वह किसी संगठन का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने खुद को एक आम नागरिक बताया, जो प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंचा था।

लेखा वाशिंगटन का दावा

रिहाई के बाद लेखा वाशिंगटन ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें, इमरान और जायन को कैब, गाड़ी या टैक्सी बुक नहीं करने दी। इसके बाद तीनों पैदल घर की ओर गए।

इमरान ने रिहाई से पहले की स्थिति बताते हुए कहा कि उन्हें और अन्य लोगों को करीब 2 घंटे तक पुलिस वैन में घुमाया गया। यह दावा लेखा वाशिंगटन की ओर से साझा किए गए वीडियो के बाद सामने आया।

निष्कर्ष

मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। यह कार्रवाई अगस्त क्रांति मैदान के विरोध प्रदर्शन, हिरासत और उसके बाद दर्ज FIR के संदर्भ में की गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. इमरान खान को क्या नोटिस दिया गया है?

मुंबई पुलिस ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है।

Q. नोटिस किस घटना के बाद जारी हुआ?

यह नोटिस 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी के बाद जारी हुआ।

Q. इमरान खान को प्रदर्शन के दौरान कब हिरासत में लिया गया?

उन्हें शाम 5:30 बजे हिरासत में लिया गया और रात 9 बजे रिहा कर दिया गया।

Q. इमरान खान के खिलाफ FIR कब दर्ज हुई?

मुंबई पुलिस ने 12 अक्टूबर को उनके खिलाफ FIR दर्ज की।

Q. पुलिस के मुताबिक इमरान खान की नागरिकता क्या है?

मुंबई पुलिस के मुताबिक इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं। स्रोत सामग्री में उन्हें जन्म से अमेरिकी नागरिक बताया गया है।

Q. इमरान खान पर किन धाराओं में मामला दर्ज है?

उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 126(2), 189(2), 189(3) और 189(5) के तहत मामला दर्ज है।