उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने जालसाजी, जातिगत प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने का षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उनकी शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
मंत्री का आरोप है कि साहू ने दस्तावेजों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें कुछ पदों से हटा दिया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी पद से इस्तीफा नहीं दिया था और इस संबंध में कोई पत्र भी तैयार नहीं किया। शिकायत के अनुसार, एक कंपनी ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्हें निदेशक पद से हटा दिया।
रेखा आर्या ने यह भी आरोप लगाया है कि साहू पहले से विवाहित थे और उन्होंने पहली शादी की बात उनसे छिपाई। शिकायत के मुताबिक, पहली शादी से साहू के बच्चे हैं। मंत्री ने बताया कि जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली, तब तक उनके भी बच्चे हो चुके थे। लोकलाज के कारण उन्होंने उस समय चुप रहना चुना।
शिकायत में लगाए गए आरोप
शिकायत के अनुसार, रेखा आर्या अनुसूचित जाति से आती हैं, जबकि साहू दूसरी जाति से हैं। मंत्री का आरोप है कि पिछले कुछ समय से साहू का व्यवहार बदल गया था। बाद में उन्हें साहू के दूसरी महिलाओं से संबंधों की जानकारी मिली। इस पर आपत्ति जताने के बाद साहू ने मौखिक और लिखित रूप से माफी मांगी, लेकिन आरोप है कि उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया।
मंत्री ने पुलिस को बताया कि विरोध करने पर साहू ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। उन पर जातिसूचक शब्द कहने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि साहू कई बार मंत्री के सरकारी आवास पर आए और वहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
रेखा आर्या का आरोप है कि साहू अब एक महिला के साथ मिलकर उन्हें जान से मारने की योजना बना रहे हैं। शिकायत में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है।
पुलिस ने क्या कहा
एसपी सिटी शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मंत्री की शिकायत पर जालसाजी, जातिगत प्रताड़ना, जान से मारने का षड्यंत्र, मारपीट और एससीएसटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एफआईआर दर्ज होना शिकायत में लगाए गए आरोपों पर पुलिस की कार्रवाई की शुरुआत है। उपलब्ध जानकारी में इस मामले में आगे की जांच या किसी अदालत के फैसले का उल्लेख नहीं है।
निष्कर्ष
रेखा आर्या की शिकायत के बाद उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामले में जालसाजी, मारपीट, जातिगत प्रताड़ना और जान से मारने के षड्यंत्र जैसे आरोप शामिल हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. रेखा आर्या ने किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है?
रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
Q. मामला किस थाने में दर्ज हुआ है?
शिकायत पर कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Q. मंत्री ने कौन-कौन से आरोप लगाए हैं?
उन्होंने जालसाजी, जातिगत प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने का षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं।
Q. दस्तावेजों को लेकर क्या आरोप है?
मंत्री का आरोप है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें निदेशक पद से हटा दिया गया, जबकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था।
Q. पुलिस ने किन धाराओं में मामला दर्ज किया है?
एसपी सिटी के अनुसार, प्राथमिकी में जालसाजी, जातिगत प्रताड़ना, जान से मारने का षड्यंत्र, मारपीट और एससीएसटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं।




