सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में कल फैसला सुनाने वाली है। यह मामला 2018 में बेंगलुरु के एक चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 26 अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मामले में फैसला आने से पहले अदालत ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था और उन्हें जमानत भी मिली थी।
किस टिप्पणी से जुड़ा है मामला
मामला उस समय का है, जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी।
अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई।
वॉयस सैंपल की मांग पर क्या हुआ
बाद में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की तुलना कराने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद मिश्रा ने इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, लेकिन वह भी खारिज हो गई।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका खारिज कर दी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत में मानहानि मामले पर फैसला सुनाया जाना है।
निष्कर्ष
मामला 2018 में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत कल राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. राहुल गांधी के खिलाफ मामला किस अदालत में चल रहा है?
सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत में यह मामला चल रहा है।
Q. मामला किस साल की टिप्पणी से जुड़ा है?
मामला 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
Q. टिप्पणी किसके खिलाफ बताई गई है?
टिप्पणी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बताई गई है।
Q. शिकायत किसने दर्ज कराई थी?
बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी।
Q. शिकायत कब दर्ज हुई थी?
विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी।
Q. अदालत ने राहुल गांधी को कब तलब किया था?
अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था।
Q. वॉयस सैंपल की मांग पर अदालतों का क्या रुख रहा?
ट्रायल कोर्ट ने मांग खारिज की थी। सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संबंधित चुनौती खारिज कर दी।





