भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 2 कंपनियों के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लालजी गोधू एंड कंपनी के खिलाफ निषेध आदेश जारी किए हैं।

एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के कंपाउंडेड हींग पाउडर की सभी वैरायटी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। यह कार्रवाई उत्पादों के नमूनों में मानक संबंधी कमियां पाए जाने के बाद हुई है।

हींग पाउडर के नमूनों में क्या मिला

प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक ने कंपाउंडेड हींग पाउडर के नमूनों को गलत लेबल वाला और मानक से कम पाया। संबंधित उत्पादों को खाद्य उत्पाद और खाद्य योजक विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना गया।

जांच में अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट 0.00% दर्ज हुआ। संबंधित उत्पादों के लिए निर्धारित मानक कम से कम 5% है। येलो हींग पाउडर और ब्लैक हींग पाउडर के नमूने भी मानक से कम पाए गए। इनमें अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट क्रमशः 3.29% और 4.4% दर्ज किया गया।

नियमित निगरानी के दौरान लिए गए नमूनों में भी अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के मानक पर अनुपालन नहीं मिला। अलग-अलग स्रोतों और स्थानों से लिए गए हींग के नमूनों की जांच में यह कमी लगातार सामने आई। इन उत्पादों में अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट 5% से कम पाया गया।

अन्य मसालों पर भी अनुपालन संबंधी कमियां

पिछली नियामकीय अनुपालन समीक्षाओं में चिकन मसाला, गरम मसाला और एग करी पाउडर से जुड़ी कमियां भी दर्ज की गई थीं। इन कमियों में लेबल पर 5% से अधिक नमक की मात्रा घोषित नहीं करना शामिल था। मसाले की मात्रा घोषित नहीं करने की बात भी सामने आई थी।

एफएसएसएआई ने संबंधित खाद्य कारोबार संचालक को लगातार जारी गलत प्रथाओं में सुधार के लिए कार्ययोजना जमा करने का निर्देश दिया है। उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस के अनुरूप मानक उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।

संतोषजनक स्पष्टीकरण या अनुपालन नहीं मिलने पर अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।