नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आज खास राजनीतिक प्रदर्शन की घोषणा के साथ सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है. कई पार्टियों और संगठनों ने इस विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है, जिससे प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, 2023 की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के सभा पर रोक रहेगी और क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना निषेध माना जाएगा. नारेबाजी या सार्वजनिक भाषण पर भी रोक रहेगी, इसके अलावा हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, डंडे, ईंट-पत्थर या अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ लोगों के मूवमेंट पर भी रोक लग चुकी है. दिल्ली पुलिस के निर्देशों के अनुसार इस आदेश का पालन सख्ती से करना होगा, अन्यथा भारतीय न्याय संहिता (BNSS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए नई दिल्ली जिले के वीवीआईपी इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों की तैनाती है. यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ाई गई है ताकि किसी अप्रिय घटना से रोकथाम हो सके. प्रशासन ने ट्रैफिक आवाजाही को प्रभावित न करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नागरिकों से निवेदन है कि वे आदेश का पालन करें और अनधिकृत जमावड़े से बचें. BNSS, 2023 के अनुसार, यह निषेधाज्ञा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है; जमा होने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है और इसे उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
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दिल्ली में BNSS धारा 163 लागू, जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर रोक, 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद
दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए BNSS Section 163 लागू कर दिया गया है. धारा-163 के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, जुलूस या धरनाओं पर रोक, हथियार, बैनर या खतरनाक वस्तुओं के साथ मौजूदगी पर पाबंदी और लाउडस्पीकर-घोषणाओं की इजाजत आवश्यक होगी. सुरक्षा बलों ने वीवीआईपी इलाकों में तीखी निगरानी और बॉर्डर क्षेत्रों तक चौकसी बढ़ा दी है.

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सोर्स: मूल मीडिया






