केंद्र सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडरों को RuPay डेबिट कार्ड और ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर शुल्क लगाने से रोक दिया है। यह रोक सीधे लगाए जाने वाले शुल्क के साथ-साथ किसी अप्रत्यक्ष चार्ज पर भी लागू होगी।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A का इस्तेमाल करते हुए भुगतान के कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए यह व्यवस्था बताई गई है।

किन भुगतानों पर लागू होगा नियम

अधिसूचना के अनुसार, शुल्क नहीं लगाया जा सकता:

  • RuPay से संचालित डेबिट कार्ड के जरिए किए गए भुगतान पर
  • RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्त करने पर
  • ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान पर

नियम में बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर, दोनों को शामिल किया गया है। यानी भुगतान व्यवस्था से जुड़े इन संस्थानों की ओर से किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा।

भुगतान करने वाले और पाने वाले, दोनों को राहत

राजपत्र में कहा गया है कि कोई बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर शुल्क का असर नहीं डाल सकता। इसका दायरा केवल भुगतान भेजने वाले तक सीमित नहीं है। रकम पाने वाले व्यक्ति को भी ऐसे चार्ज से बाहर रखा गया है।

इस व्यवस्था में RuPay डेबिट कार्ड के सभी उल्लेखित भुगतान और ₹2,000 तक के UPI भुगतान अलग-अलग माध्यमों के रूप में बताए गए हैं। UPI के लिए अधिसूचना में ₹2,000 की सीमा तय है।

कानूनी आधार क्या है

सरकार ने यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A के तहत जारी किया है। अधिसूचना में इस कानूनी प्रावधान के आधार पर बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडरों के लिए शुल्क संबंधी रोक दर्ज की गई है।

राजपत्र दस्तावेज वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी हुआ है। इसमें अधिसूचना संख्या 5067 दर्ज है और तारीख 14 सितंबर 2026 दी गई है।

यूजर्स के लिए इसका मतलब

RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान करने या ₹2,000 तक का UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति से इस आधार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जा सकता। भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर भी ऐसा चार्ज नहीं लगाया जा सकता।

यह निर्देश उन बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडरों से जुड़ा है जो इन भुगतान माध्यमों को उपलब्ध कराते हैं। अधिसूचना में भुगतान करने और प्राप्त करने, दोनों स्थितियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

निष्कर्ष

सरकार के 14 सितंबर 2026 के निर्देश के बाद RuPay डेबिट कार्ड भुगतान और ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने की मनाही है। यह रोक भुगतान करने और रकम पाने वाले, दोनों व्यक्तियों पर लागू होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर क्या नियम है?

RuPay से संचालित डेबिट कार्ड के जरिए किए या प्राप्त किए गए भुगतान पर बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर शुल्क नहीं लगा सकते।

Q. UPI भुगतान पर शुल्क की सीमा कितनी है?

अधिसूचना में ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर शुल्क लगाने से रोक लगाई गई है।

Q. क्या अप्रत्यक्ष चार्ज भी प्रतिबंधित है?

हां, नियम सीधे और परोक्ष, दोनों तरह के शुल्क पर लागू होता है।

Q. क्या भुगतान पाने वाले व्यक्ति पर भी शुल्क नहीं लगेगा?

हां, भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले, दोनों व्यक्तियों को इस रोक में शामिल किया गया है।

Q. यह निर्देश किस कानून के तहत जारी हुआ है?

यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A के तहत जारी किया गया है।