भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक लोगो के इस्तेमाल को लेकर डीपीआईआईटी ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत लोगो को किसी भी माध्यम में दिखाने, उसकी नकल करने या इस्तेमाल करने से पहले सरकारी मंजूरी लेना जरूरी होगा।

यह व्यवस्था व्यक्ति, कारोबारी इकाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होगी। ट्रेडमार्क या पेटेंट एजेंट और कानूनी पेशेवर भी बिना मंजूरी इस आधिकारिक लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

किन लोगों और संस्थाओं पर लागू होगा आदेश

आदेश में उन सभी श्रेणियों का उल्लेख है जो भारतीय पेटेंट कार्यालय के लोगो का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें शामिल हैं:

  • व्यक्ति
  • कारोबारी इकाई
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म
  • ट्रेडमार्क एजेंट
  • पेटेंट एजेंट
  • कानूनी पेशेवर

इनमें से कोई भी पक्ष लोगो को दिखाने, उसकी प्रतिकृति बनाने या उसे किसी माध्यम में इस्तेमाल करने से पहले सरकारी मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।

डिजिटल इस्तेमाल भी दायरे में

नियम केवल किसी दस्तावेज या प्रिंट सामग्री तक सीमित नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्पष्ट उल्लेख होने से ऑनलाइन इस्तेमाल भी इसके दायरे में आता है। यानी भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक लोगो को डिजिटल माध्यम पर लगाने के लिए भी मंजूरी जरूरी होगी।

हालांकि, सरकारी मंजूरी के लिए आवेदन का तरीका, संबंधित प्राधिकरण और प्रक्रिया की समयसीमा का विवरण उपलब्ध नहीं है। उल्लंघन होने पर संभावित कार्रवाई के बारे में भी आदेश की रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई है।

इसका असर किस पर पड़ेगा

ट्रेडमार्क और पेटेंट से जुड़े काम करने वाले एजेंटों तथा कानूनी पेशेवरों को आधिकारिक लोगो के इस्तेमाल से पहले अनुमति लेनी होगी। कारोबारी इकाइयों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी यही शर्त लागू रहेगी।

इसका सीधा मतलब है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय से जुड़ाव दिखाने के लिए लोगो का इस्तेमाल अपने-आप नहीं किया जा सकेगा। सरकारी मंजूरी इस इस्तेमाल की जरूरी शर्त होगी।

निष्कर्ष

डीपीआईआईटी के आदेश ने भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक लोगो के इस्तेमाल के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम व्यक्तियों, संस्थाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संबंधित पेशेवरों पर लागू होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. भारतीय पेटेंट कार्यालय के लोगो के इस्तेमाल के लिए क्या जरूरी है?

सरकारी मंजूरी लेना जरूरी है।

Q. क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यह नियम लागू होगा?

हां, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आदेश के दायरे में हैं।

Q. क्या पेटेंट एजेंट लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं?

पेटेंट एजेंट सरकारी मंजूरी के बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

Q. क्या ट्रेडमार्क एजेंटों के लिए भी अनुमति जरूरी है?

हां, ट्रेडमार्क एजेंटों को भी पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी।

Q. क्या कानूनी पेशेवर बिना मंजूरी लोगो लगा सकते हैं?

नहीं, कानूनी पेशेवरों के लिए भी सरकारी मंजूरी जरूरी है।

Q. क्या कारोबारी इकाइयां भारतीय पेटेंट कार्यालय का लोगो इस्तेमाल कर सकती हैं?

वे सरकारी मंजूरी के बाद ही आधिकारिक लोगो का इस्तेमाल कर सकती हैं।