नई दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और पुलिस ने धारा 163 लागू होने की जानकारी दी है।

पुलिस के मुताबिक, CJP और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं तथा समर्थकों को नई दिल्ली जिले में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। धारा 163 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

अनुमति क्यों नहीं मिली

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 7 अक्टूबर को CJP नेता सौरभ दास की ओर से एक पत्र मिला था। इसमें 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की सूचना करीब 10 दिन पहले दी जानी चाहिए थी।

पुलिस ने यह भी कहा कि पहले हुए प्रदर्शनों के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया था। इन्हीं वजहों से प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।

कई इलाकों में एहतियाती हिरासत

संयुक्त आयुक्त, नई दिल्ली रेंज नूपुर प्रसाद के अनुसार, नई दिल्ली में धारा 163 लागू है। पुलिस ने बृहस्पतिवार रात से नेताओं और उनके सक्रिय समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लेना शुरू किया।

यमुनापार के तीन जिलों के साथ साउथ, साउथ ईस्ट और आउटर नॉर्थ जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई है। सौरभ दास और सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने का दावा किया था। दिल्ली पुलिस ने इन दावों को सही बताया है।

पुलिस मुस्लिम बहुल इलाकों और बाल्मीकि बस्तियों पर भी नजर रख रही है। खबर के अनुसार, इन क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेताओं से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस की स्थानीय अपील

सभी थाना पुलिस को अपने-अपने क्षेत्र में मंदिरों, मस्जिदों और अन्य जगहों पर लोगों से मिलने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे जंतर-मंतर नहीं आने और किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होने की अपील करने को कहा गया है।

इन तैयारियों का सीधा असर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पहुंचने की योजना बना रहे CJP और AAP से जुड़े लोगों पर पड़ेगा। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू होने की बात कही है।

निष्कर्ष

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले अनुमति रोक दी है, धारा 163 लागू की है और कई नेताओं व समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लिया है। पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. CJP का प्रदर्शन कब और कहां प्रस्तावित है?

10 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन प्रस्तावित है।

Q. क्या प्रदर्शन की अनुमति मिली है?

नहीं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है।

Q. नई दिल्ली में कौन-सी धारा लागू है?

नई दिल्ली में धारा 163 लागू है।

Q. क्या लोगों को हिरासत में लिया गया है?

हां। CJP और AAP से जुड़े कई नेताओं तथा समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है।

Q. पुलिस ने अनुमति क्यों नहीं दी?

पुलिस के अनुसार, सूचना करीब 10 दिन पहले दी जानी चाहिए थी और पहले प्रदर्शनों में नियमों का पालन नहीं हुआ था।

Q. पुलिस ने स्थानीय थानों को क्या निर्देश दिए हैं?

थाना पुलिस को लोगों से मिलकर जंतर-मंतर नहीं आने और गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहने की अपील करने को कहा गया है।