प्रदेश में Ola, Uber, RedBus और इनड्राइव जैसी सेवाओं से चलने वाले कमर्शियल यात्री वाहनों का पंजीकरण अब परिवहन विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी दैनिक जागरण की एक पोस्ट में साझा की गई है।
नए नियमों के अनुसार, 12 वर्ष तक पुराने वाहनों का पंजीकरण किया जा सकेगा। इससे ऐसे पुराने वाहन भी पंजीकरण प्रक्रिया के दायरे में आएंगे, जो इन यात्री सेवाओं के माध्यम से संचालित होते हैं।
किन वाहनों पर लागू होगा नियम
यह व्यवस्था उन कमर्शियल यात्री वाहनों से जुड़ी है, जो Ola, Uber, RedBus और इनड्राइव जैसी सेवाओं के माध्यम से चलते हैं। इन वाहनों के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
साझा जानकारी में इन वाहनों के लिए पैनिक बटन और वाहन लोकेशन से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में इन प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं दी गई है।










