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ITR Filing: 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन चूकी तो लगेगी लेट फीसImage- Wikimedia Commons

Income Tax

ITR Filing: 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन चूकी तो लगेगी लेट फीस

बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न, ₹5000 तक की लेट फीस और टैक्स बकाए पर 1% मासिक ब्याज लागू हो सकता है।

22 Aug 2026