Income Tax
ITR Filing: 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन चूकी तो लगेगी लेट फीस
बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न, ₹5000 तक की लेट फीस और टैक्स बकाए पर 1% मासिक ब्याज लागू हो सकता है।