BJP सांसद राघव चड्ढा ने भारत के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए 30-दिन वाले रिचार्ज प्लान से जुड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 पेश किए हैं।

चड्ढा के मुताबिक, नए प्रावधानों से ग्राहकों को 30-दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि इससे यूजर्स को साल में 13 मासिक रिचार्ज के बजाय 12 रिचार्ज करने की जरूरत होगी।

प्रीपेड यूजर्स पर असर

यह बदलाव भारत के प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों से जुड़ा है। 30-दिन की वैधता वाले प्लान का उल्लेख मासिक रिचार्ज की संख्या कम होने के संदर्भ में किया गया है।

चड्ढा ने यह जानकारी X पर साझा की। उनके संदेश में नियमों का नाम और 30-दिन वाले प्लान का प्रावधान बताया गया है।

पूरी जानकारी अभी साफ नहीं

उद्धृत जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्लान किन टेलीकॉम कंपनियों पर लागू होंगे। अलग-अलग रिचार्ज की कीमत, वैधता और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी भी इसमें नहीं दी गई है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि नए नियम कब से लागू होंगे।

निष्कर्ष

राघव चड्ढा के अनुसार, 2026 के नए टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण नियमों में 30-दिन वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान शामिल हैं। इससे सालाना मासिक रिचार्ज की संख्या 13 से घटकर 12 हो सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. 30-दिन वाला रिचार्ज प्लान क्या है?

यह ऐसा प्रीपेड रिचार्ज प्लान है जिसकी वैधता 30 दिन बताई गई है।

Q. नए नियमों का नाम क्या है?

इनका नाम Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 बताया गया है।

Q. यह बदलाव किन यूजर्स के लिए है?

यह भारत के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स से जुड़ा है।

Q. साल में कितने रिचार्ज की जरूरत हो सकती है?

राघव चड्ढा के मुताबिक, 13 मासिक रिचार्ज की जरूरत घटकर 12 हो सकती है।

Q. नियम कब से लागू होंगे?

उद्धृत जानकारी में लागू होने की तारीख नहीं बताई गई है।