सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस (Film Certification Guidelines) में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत नशीली दवाओं की लत का महिमामंडन करने वाली फिल्मी सामग्री पर रोक लगाई गई है।

नई व्यवस्था में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल या उनकी तस्करी दिखाने वाले दृश्यों के साथ वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि ऐसे दृश्यों को बिना चेतावनी के प्रमाणन प्रक्रिया से आगे नहीं ले जाया जा सकेगा।

ड्रग्स से जुड़े दृश्यों के लिए नया नियम

संशोधित गाइडलाइंस में नशीले पदार्थों से संबंधित 2 पहलुओं पर खास ध्यान दिया गया है। पहला, ड्रग्स की लत को आकर्षक या प्रशंसनीय रूप में पेश करने पर रोक है। दूसरा, इस्तेमाल और तस्करी से जुड़े दृश्यों के लिए दर्शकों को वैधानिक चेतावनी देना जरूरी किया गया है।

यह बदलाव फिल्मों में नशीली दवाओं से जुड़ी सामग्री के प्रस्तुतीकरण को सीधे प्रभावित करेगा। फिल्म निर्माताओं को ऐसे दृश्यों के संदर्भ और प्रस्तुतीकरण पर नई व्यवस्था के तहत ध्यान देना होगा।

प्रमाणन प्रक्रिया पर असर

फिल्म सर्टिफिकेशन में नशीली दवाओं की लत से जुड़े चित्रण को अब केवल कहानी का हिस्सा मानकर नहीं देखा जाएगा। यदि किसी दृश्य में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या तस्करी दिखाई जाती है, तो उसके साथ वैधानिक चेतावनी की जरूरत होगी।

मंत्रालय की ओर से किए गए इस बदलाव के बाद प्रमाणन से जुड़े मामलों में ड्रग्स संबंधी दृश्यों के लिए नियम अधिक स्पष्ट हो गए हैं। हालांकि, संशोधित व्यवस्था में चेतावनी के शब्द, उसकी अवधि या उसे दिखाने के तरीके का विवरण यहां उपलब्ध नहीं है।

दर्शकों और निर्माताओं के लिए इसका मतलब

दर्शकों को नशीले पदार्थों के इस्तेमाल या तस्करी वाले दृश्यों के दौरान वैधानिक चेतावनी दिखाई देगी। निर्माताओं के लिए ऐसी सामग्री को इस तरह पेश करना जरूरी होगा कि नशीली दवाओं की लत का महिमामंडन न हो।

मंत्रालय के इस फैसले का केंद्र फिल्म में ड्रग्स के चित्रण और उसके प्रभाव को लेकर प्रमाणन नियमों को संशोधित करना है।

निष्कर्ष

संशोधित फिल्म सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस ड्रग्स की लत के महिमामंडन पर रोक लगाती हैं और इस्तेमाल या तस्करी वाले दृश्यों के लिए वैधानिक चेतावनी जरूरी करती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. फिल्म सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस में क्या बदलाव हुआ है?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइंस में संशोधन किया है। इसमें ड्रग्स की लत के महिमामंडन पर रोक और कुछ दृश्यों के लिए वैधानिक चेतावनी शामिल है।

Q. किन दृश्यों के साथ वैधानिक चेतावनी जरूरी होगी?

नशीले पदार्थों के इस्तेमाल या तस्करी को दिखाने वाले दृश्यों के साथ वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य होगा।

Q. क्या ड्रग्स की लत का महिमामंडन अब मान्य होगा?

नहीं। संशोधित गाइडलाइंस में नशीली दवाओं की लत के महिमामंडन पर रोक लगाई गई है।

Q. इस बदलाव से फिल्म निर्माताओं पर क्या असर पड़ेगा?

उन्हें ड्रग्स से जुड़े दृश्यों के प्रस्तुतीकरण पर नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ऐसे चित्रण में लत का महिमामंडन नहीं किया जा सकेगा।

Q. क्या चेतावनी के शब्द और अवधि तय की गई है?

चेतावनी के शब्द, उसकी अवधि और उसे दिखाने के तरीके का विवरण उपलब्ध नहीं है।