केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Customs Duty) घटाने का फैसला किया है। इस बदलाव में कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, रिफाइंड पाम ऑयल और कच्चे सूरजमुखी तेल को शामिल किया गया है।

कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम ऑयल पर शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 32.5% से घटकर 27.5% हो गई है।

सूरजमुखी तेल पर शुल्क में सबसे बड़ी कटौती

कच्चे सूरजमुखी तेल के मामले में ड्यूटी 10% से घटाकर 0 कर दी गई है। यानी इस श्रेणी के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

ड्यूटी में यह बदलाव कच्चे और रिफाइंड तेलों के लिए अलग-अलग दरों के साथ लागू किया गया है। कच्चे सोयाबीन और पाम ऑयल के लिए संशोधित दर 5% है, जबकि दोनों के रिफाइंड रूप पर दर 27.5% रखी गई है।

नई दरें 24 सितंबर से

संबंधित रिपोर्टों के मुताबिक, सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी तेलों पर बदली हुई कस्टम ड्यूटी 24 सितंबर से लागू होगी। फैसले का सीधा संबंध इन खाद्य तेलों के आयात शुल्क से है।

# बदली हुई कस्टम ड्यूटी

  • कच्चा सोयाबीन तेल: 10% से घटकर 5%
  • कच्चा पाम ऑयल: 10% से घटकर 5%
  • रिफाइंड सोयाबीन तेल: 32.5% से घटकर 27.5%
  • रिफाइंड पाम ऑयल: 32.5% से घटकर 27.5%
  • कच्चा सूरजमुखी तेल: 10% से घटकर 0

यह घोषणा खाद्य तेलों की अलग-अलग श्रेणियों पर लागू शुल्क दरों को स्पष्ट रूप से बदलती है। कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए शुल्क में कटौती बाकी सूचीबद्ध बदलावों की तुलना में सबसे अधिक है, क्योंकि दर 10% से 0 की गई है।

उपभोक्ताओं और आयातकों के लिए इसका मतलब

इस फैसले से आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी की दरें कम हुई हैं। हालांकि, खुदरा कीमतों पर इसका वास्तविक असर इस खबर में नहीं बताया गया है।

फैसले में कच्चे और रिफाइंड तेलों के लिए अलग शुल्क दरें बनाए रखी गई हैं। इसलिए सभी सूचीबद्ध तेलों पर एक जैसी कटौती नहीं हुई है। कच्चे सोयाबीन और पाम ऑयल पर कटौती 5 प्रतिशत अंक की है, जबकि रिफाइंड तेलों पर कटौती भी 5.0 प्रतिशत अंक की है।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार ने 5 प्रमुख श्रेणियों के खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 होने वाला सबसे बड़ा बदलाव है, जबकि अन्य तेलों पर नई दरें 5% या 27.5% होंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी में क्या बदलाव हुआ?

कच्चे सोयाबीन और पाम ऑयल पर ड्यूटी 5% की गई है। रिफाइंड सोयाबीन और पाम ऑयल पर यह 27.5% हुई है।

Q. कच्चे सूरजमुखी तेल पर नई ड्यूटी कितनी है?

कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 0 कर दी गई है।

Q. कच्चे सोयाबीन तेल पर पहले कितनी ड्यूटी थी?

कच्चे सोयाबीन तेल पर पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% थी।

Q. रिफाइंड तेलों पर नई कस्टम ड्यूटी कितनी है?

रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड पाम ऑयल पर नई दर 27.5% है।

Q. बदली हुई दरें कब से लागू होंगी?

रिपोर्टों के मुताबिक, नई कस्टम ड्यूटी दरें 24 सितंबर से लागू होंगी।

Q. क्या सभी खाद्य तेलों पर शुल्क 0 किया गया है?

नहीं। 0 शुल्क का बदलाव कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए बताया गया है। सोयाबीन और पाम ऑयल पर अलग-अलग नई दरें लागू होंगी।

Q. क्या खुदरा तेल की कीमत घटने की पुष्टि हुई है?

खुदरा कीमतों पर इस फैसले का वास्तविक असर इस खबर में नहीं बताया गया है।